Monday, February 27, 2023

कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने लगाया विशेष सुविधा समागम

कर्मचारी राज्य बीमा निगम अपनी स्थापना की 71वीं वर्षगांठ के उपलक्ष में दिनांक 24.02.2023 से 10.03.2023 तक चल रहे विशेष सेवा पखवाड़े के दौरान आज दिनांक 27/02/2023 को कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने  ई पी एफ ओ के साथ मिलकर संयुक्त लोक संवाद/सुविधा समागम कार्यक्रम मै॰ रालसन इंडिया लिमिटेड के परिसर मे किया। इस कार्यक्रम के साथ एक स्वास्थ्य जाँच शिविर का आयोजन भी किया गया जिसमे लगभग 650 कर्मियों का स्वास्थ्य जाँच किया गया तथा आवश्यकता अनुसार एलोपथिक तथा आयुर्वेदिक दवाइयों का वितरण किया गया। इस लोक संवाद कार्यक्रम में निगम के उप क्षेत्रीय कार्यालय से श्री अश्वनी कुमार सेठ, सहायक निदेशक ने कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत विभिन्न हितलाभों की जानकारी दी तथा उपस्थित प्रतिभागियों के प्रशनों/समस्याओं  का समाधान किया। इस मौके पर श्री संदीप सलूजा, सामाजिक सुरक्षा अधिकारी तथा श्रीमती अंकांक्षा रहेजा, सामाजिक सुरक्षा अधिकारी तथा कर्मचारी भविष्य निधि सगठन की ओर से श्री अरविंदर भारती, ईओ, श्रीमती पूजा कोहली, ईओ तथा श्री कृष्ण कुमार, ईओ उपस्थित थे। 

मै रालसन इंडिया लिमिटेड की प्रबंधन टीम द्वारा व्यापक स्तर पर लुधियाना के विभिन्न क्षेत्रों में बीमित व्यक्तियों के लिए की जाने वाली गतिविधियों के आयोजन की प्रशंसा की तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अधिकारियों का धन्यवाद किया। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन कर्मचारी राज्य बीमा निगम दुनिया के सबसे बड़े बहु आयामी सामाजिक सुरक्षा सेवा प्रदाता संगठनों में से एक है, जो देश के कामगारों को बीमारी, प्रसव, निशक्तता तथा रोज़गार चोट से मृत्यु जैसी आकस्मिकताओं से बचाने तथा बीमाकृत व्यक्तियों के परिवार के सदस्यों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करता है। लुधियाना नगर में कर्मचारी राज्य बीमा निगम अपने 01 उप क्षेत्रीय कार्यालय, 05 शाखा

कार्यालय, 01 मॉडल अस्पताल तथा 13 ई एस आई औषधालयों के द्वारा लगभग 18461 कारखानों/संस्थानों में कार्यरत लगभग 4 लाख  कामगारों व उनके परिवारों को अपनी सेवाएं प्रदान करता है। श्री सुनील कुमार, उप निदेशक(प्रभारी) उप क्षेत्रीय कार्यालय लुधियाना ने बीमितों और नियोजकों को विशेष सेवा पखवाड़े के दौरान अधिकतम प्रतिभागिता का आह्वान किया। नियोजकों से भी पुनः अनुरोध किया गया कि सभी व्याप्ति योग्य कर्मचारियों का पंजीकरण ई एस आई अधिनियम के अंतर्गत करवाना सुनिश्चित करें।

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